Commons:क्षेत्र के अनुसार कॉपीराइट के नियम/पाकिस्तान

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यह पृष्ठ विकिमीडिया कॉमन्स पर कार्यों को अपलोड करने से संबंधित पाकिस्तान के कॉपीराइट के नियमों का एक अवलोकन प्रदान करता है। ध्यान रखें कि पाकिस्तान में बने किसी भी कार्य को विकिमीडिया कॉमन्स पर अपलोड किए जाने से पहले पाकिस्तान और संयुक्त राज्य, दोनों में सार्वजनिक डोमेन में अथवा किसी मुक्त लाइसेंस में उपलब्ध होना होगा। अगर पाकिस्तान से किसी कार्य के बारे में कॉपीराइट की स्थिति पर कोई संदेह हो, स्पष्टीकरण के लिए प्रासंगिक कानून पढ़ें।

पूर्वपीठिका

जो क्षेत्र आज पाकिस्तान है, वह 19वीं सदी में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में आ गया। आधुनिक पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत के बँटवारे से हुई। पूर्व पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बनकर पाकिस्तान से अलग हो गया।

पाकिस्तान 5 जुलाई 1948 से बर्न सम्मेलन का, वैश्विक कॉपीराइट सम्मेलन का 15 सितंबर 1955 से और विश्व व्यापार संगठन का 1 जनवरी 1995 से सदस्य रहा है।[1]

2018 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), संयुक्त राष्ट्र के एक एजेंसी, ने 'The Copyright Ordinance, 1962 (Act No. XXXIV) (as amended 29 September, 2000)' को पाकिस्तान के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कॉपीराइट कानून घोषित किया है।[1] WIPO इस कानून का टेक्स्ट अपने WIPO Lex डेटाबेस में रखता है।[2]

साधारण नियम

'Copyright Ordinance, 1962 as amended by Copyright (Amendment) Ordinance, 2000' के अनुसार:

  • अगर अन्यथा न बताया जाए, लेखक के जीवन के दौरान प्रकाशित किसी भी साहित्यिक, नाटकीय, संगीतात्मक या कलात्मक कार्य (फ़ोटोग्राफ़ के अलावा) पर कॉपीराइट लेखक की मृत्यु के वर्ष के अगले कैलेंडर वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक होगी। इस अनुभाग में अगर कार्य के एकाधिक लेखक हो, लेखक का मतलब होगा वह लेखक जिसकी मृत्यु आखिर में होती है।[XXXIV/2000 धारा 18]
  • मरणोपरांत प्रकाशित किसी साहित्यिक, नाटकीय, संगीतात्मक कार्य या उत्कीर्णन के लिए, प्रकाशन के वर्ष के अगले कैलेंडर वर्ष से लेकर 50 वर्षों तक कॉपीराइट रहेगी।[XXXIV/2000 धारा 19(1)]
  • किसी चलचित्र कार्य के लिए, प्रकाशन के वर्ष के अगले कैलेंडर वर्ष से लेकर 50 वर्षों तक कॉपीराइट रहेगी।[XXXIV/2000 धारा 20(1)]
  • किसी रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड के प्रकाशन के वर्ष के अगले कैलेंडर वर्ष से लेकर 50 वर्षों तक कॉपीराइट रहेगी।[XXXIV/2000 धारा 20(2)]
  • किसी फ़ोटोग्राफ़ के लिए फ़ोटोग्राफ़ के प्रकाशन के वर्ष के अगले कैलेंडर वर्ष से लेकर 50 वर्षों तक कॉपीराइट रहेगी।[XXXIV/2000 धारा 20(3)]
  • गुमनाम या फिर किसी उपनाम के अंतर्गत प्रकाशित साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कार्य (फ़ोटोग्राफ़ के अलावा) के लिए कार्य के प्रकाशन के वर्ष के बाद के कैलेंडर वर्ष से 50 वर्ष तक कॉपीराइट रहेगी।[XXXIV/2000 धारा 21(1)] (या फिर Copyright Act 1911 के अनुसार 1947 में स्वतंत्रता से पहले बने फ़ोटोग्राफ़ के लिए निर्माण से 50 वर्ष)।
  • सरकारी कार्यों पर कॉपीराइट, जहाँ सरकारी कॉपीराइट की पहली मालिक होती है, कार्य के प्रकाशन के वर्ष के बाद के वर्ष से 50 वर्ष तक रहेगी।[XXXIV/2000 धारा 22(1)]

कॉपीराइट टैग्स

Shortcut

यह भी देखें : Commons:कॉपीराइट टैग्स

  • {{PD-Pakistan}} – सबसे पहले पाकिस्तान में प्रकाशित सार्वजनिक डोमेन में मौजूद कार्यों के लिए। पाकिस्तानी कॉपीराइट कानूनों के अनुसार सभी फ़ोटोग्राफ़ प्रकाशन के 50 वर्ष बाद सार्वजनिक डोमेन में आ जाते हैं, और सभी गैर-फ़ोटोग्राफ़ कार्य लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष बाद सार्वजनिक डोमेन में आ जाते हैं।

मुद्रा

यह भी देखें : Commons:मुद्रा

 ठीक नहीं है। हालाँकि कुछ सरकारी कार्यों को कॉपीराइट से छूट है, मुद्रा पर ऐसी कोई छूट नहीं है। 'Copyright Ordinance, 1962 as amended by Copyright (Amendment) Ordinance, 2000' के अनुसार,

  • सरकारी कार्यों पर कॉपीराइट, जहाँ सरकारी कॉपीराइट की पहली मालिक होती है, कार्य के प्रकाशन के वर्ष के बाद के वर्ष से 50 वर्ष तक रहेगी।[XXXIV/2000 धारा 22(1)]
  • इन क्रियाओं को कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा: ... किसी सरकारी राजपत्र, अथवा किसी समिति, आयोग, परिषद, मंडल या सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी निकाय द्वारा प्रकाशित किसी भी सामग्री का पुनः निर्माण या प्रकाशन, अगर ऐसी सामग्री के पुनः निर्माण या प्रकाशन पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हो।[XXXIV/2000 धारा 57(छ)(i)] मुद्रा इस परिभाषा में नहीं आती है।
  • यह भी देखें: Commons:Deletion requests/File:Pakistan commemorative banknote.png.

पैनोरमा की स्वतंत्रता

यह भी देखें : Commons:Freedom of panorama

ठीक है{{FoP-Pakistan}}

'Copyright Ordinance, 1962 as amended by Copyright (Amendment) Ordinance, 2000' के अनुसार, "निम्न क्रियाओं को कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा ... किसी मूर्ति या दूसरी कलात्मक कृति के रंगचित्र, रेखाचित्र, उत्कीर्णन या फ़ोटोग्राफ़ का प्रकाशन अगर कार्य स्थायी रूप से किसी सार्वजनिक स्थान या फिर किसी ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ जनता की पहुँच है।[XXXIV/2000 धारा 57(ध)]

डाक टिकट

यह भी देखें : Commons:Stamps

 ठीक नहीं है। जिन डाक टिकटों की कॉपीराइट समाप्त हो चुकी है उनके लिए {{PD-Pakistan-stamp}} का इस्तेमाल करें

डाक टिकटों की कॉपीराइट का स्वामित्व पाकिस्तान सरकार द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में डाक टिकट पाकिस्तानी डाक द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जो पाकिस्तान सरकार के अंतर्गत काम करता है। पाकिस्तान के 'Copyright Ordinance, 1962' के अनुसार डाक टिकटों को कलात्मक माना जा सकता है:

  • "कलात्मक कृति" का मतलब है: ... कोई रंगचित्र, मूर्ति, रेखाचित्र (आरेख, नक्शा, चार्ट या योजना सहित), कोई उत्कीर्णन या फ़ोटोग्राफ़, चाहे कार्य में कलात्मक गुण हो या न हो।[XXXIV/2000 धारा 2(ग.i)]
  • "सरकारी कार्य" का मतलब है कोई कार्य जिसे ... सरकारी या सरकार के किसी विभाग के निर्देश या नियंत्रण के अंतर्गत बनाया या प्रकाशित किया जाए।[XXXIV/2000 धारा 2(ड)]
  • किसी सरकारी कार्य के मामले में सरकार कॉपीराइट की पहली मालिक होगी, अगर इसके स्वामित्व खिलाफ़ कोई विरोध न हो।[XXXIV/2000 धारा 139(घ)]
  • उन कार्यों के लिए जिनके कॉपीराइट का, कोई सार्वजनिक उपक्रम पहला मालिक है, कार्य के पहले प्रकाशन के वर्ष के बाद के कैलेंडर वर्ष से 60 वर्ष तक कॉपीराइट रहता है।[XXXIV/2000 धारा 22(1)]

ये भी देखें

उद्धरण

  1. a b Pakistan Copyright and Related Rights (Neighboring Rights). WIPO: World Intellectual Property Organization (2018). Retrieved on 2018-11-08.
  2. The Copyright Ordinance, 1962: Ordinance No. XXXIV of 1962 as amended by Copyright (Amendment) Ordinance, 2000 dated 29th September, 2000. Pakistan (2000). Retrieved on 2018-12-19.
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